फर्जी पट्टे पर चला न्यायालय का डंडा, एडीएम कोर्ट ने किया निरस्त

भीलवाड़ा समाचार 
भीलवाड़ा (महेन्द्र नागौरी) जिले के शाहपुरा स्थित अतिरिक्त जिला कलेक्टर (एडीएम) न्यायालय ने एक अहम फैसले में ग्राम पंचायत शक्करगढ़ द्वारा जारी फर्जी पट्टे को निरस्त कर दिया। इस आदेश से आवेदक को राहत मिली है और फर्जीवाड़े पर सख्त संदेश गया है।
मामले में अधिवक्ता सुनीता सुवालका ने बताया कि ग्राम पंचायत शक्करगढ़, पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को बाबूलाल मीणा के नाम पट्टा संख्या-29 जारी किया गया था, जिसमें गंभीर अनियमितताएं और दस्तावेजों में हेरफेर सामने आया।
इस पर आवेदक प्रकाश कुम्हार ने एडीएम शाहपुरा के समक्ष निगरानी प्रकरण संख्या 81/2025 प्रस्तुत किया। न्यायालय ने पत्रावली संख्या 111/2023 की विस्तृत जांच करते हुए प्रस्तुत साक्ष्यों व तर्कों को सही मानते हुए फर्जी तरीके से जारी पट्टे को निरस्त करने का आदेश दिया।
फैसले के बाद आवेदक को न्याय मिला है, वहीं यह आदेश सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर करने वालों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।